थर्ड पार्टी लायबिलिटी
पर्सनल मालिक का एक्सीडेंट
बाई-फ्यूएल किट
प्राकृतिक आपदाएँ
पैसे पर रखे गएड्राईवर के लिए लायबिलिटी
पैसे पर रखे गए ड्राईवर के लिए PA
यह पॉलिसी वाहन के इस्तेमाल से उत्पन्न किसी भी कानूनी दायित्व के प्रति, किसी थर्ड पार्टी को लगने वाली शारीरिक चोट या मृत्यु के प्रति और थर्ड पार्टी की संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है।
एडिशनल प्रीमियम के लिए यह सब प्रदान करें:
1. पर्सनल एक्सीडेंट कवर
2. पैसे पर रखे गए ड्राइवर/कंडक्टर/क्लीनर, कर्मचारियों और किराया नहीं देने वाले यात्रियों के लिए एडिशनल लीगल लयबिलिटीज़
3. बाईफ्यूएल किट
इस पॉलिसी को भारत में रजिस्टर्ड सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम द्वारा अनिवार्य थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह पॉलिसी वाहन के इस्तेमाल से उत्पन्न किसी भी कानूनी दायित्व के प्रति, किसी थर्ड पार्टी को लगने वाली शारीरिक चोट या मृत्यु के प्रति और थर्ड पार्टी की संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है।
एक्सट्रा खर्च पर एडिशनल कवर्स
पर्सनल एक्सीडेंट कवर: वाहन चलाते समय टू व्हीलर वाहन के मामले में 1 लाख रुपये और दूसरे क्लास के वाहन के इंडिविजुअल मालिक/मालिकों के लिए 2 लाख रुपये। हालांकि, यह लाभ कंपनी के स्वामित्व वाले वाहन के लिए उपलब्ध नहीं है।
पर्सनल एक्सीडेंट कवर: वाहन/वाहनों के मालिक/मालिकों के लिए टू-व्हीलर के मामले में प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये और दूसरे क्लास के वाहनों के लिए प्रति व्यति 2 लाख रु का कवर।
2. इन सभी के लिए एडिशनल लीगल लयबिलिटीज़:
•वाहन के ऑपरेशन में रखे गए ड्राईवर/कंडक्टर/क्लीनर।
•पैसे पर रखे ड्राइवर के अलावा वाहन में यात्रा करने वाले / वाहन चलाने वाले अन्य कर्मचारी।
•किराया नहीं देने वाले यात्री
3.बाईफ्यूएल किट:
CNG-LPG बाईफ्यूएल किट के इस्तेमाल से उत्पन्न कोई भी कानूनी लायबिलिटी
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