लिंक-स्वयं नामांकन करें
सीधे गैर-ऋणी किसान के लिए
सीएससी के जरिए नामांकन करें
अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) को जानने के लिए – योजना में गैर-ऋणी किसान को नामांकित करने के लिए
प्रीमियम गणना
पीएमएफ़बीवाय पेज/ बीमा प्रीमियम गणना पर पुनर्निर्देशन
ऋणी किसान | गैर ऋणी किसान |
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वे सभी किसान जिन्हें परिभाषित वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित फसलों के लिए अल्पकालिक मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) ऋण/ केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) स्वीकृत किए गए हैं। किसानों का नामांकन एनसीआईपी पोर्टल के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। | किसान कट-ऑफ दिनांक (अंतिम तिथि) के पहले निकटतम बैंक शाखा/ पीएसीएस/ बीमा कंपनी के अधिकृत चैनल पार्टनर से संपर्क कर सकते हैं, प्रस्ताव-फॉर्म को पूरी तरह से निर्धारित प्रारूप में भरें, फॉर्म और अपेक्षित प्रीमियम के साथ बीमा के लिए प्रस्तावित भूमि/ फसल (जैसे स्वामित्व/ किरायेदारी/ खेती के अधिकार) की खेती में उसके बीमा योग्य हित के संबंध में साक्ष्य के साथ आवश्यक दस्तावेज बैंक शाखा/ बीमा मध्यस्थ/ सीएससी में जमा करें। आवश्यक हो तो किसान को किसी विशिष्ट राज्य आधारित अधिसूचना में जारी अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/ संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव प्रपत्र में प्रदान करना चाहिए। बीमा प्रस्ताव केवल अधिसूचना में घोषित निर्धारित कट-ऑफ दिनांक तक ही स्वीकार किए जाते हैं। किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। कृषक को बोए गए क्षेत्र की पुष्टि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। |