सूचनाarrow

    क्लेम

    • स्थानीयकृत दावे
    • कटाई पश्चात के दावे

    दावा

    सूचना: स्थानीय आपदाओं और फसल पश्चात के बाद के नुकसान के लिए नुकसान/ क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित खेत के स्तर पर किया जाएगा और इसलिए किसान/ नामित एजेंसियों द्वारा नुकसान की सूचना दर्ज करना आवश्यक है। किसानों को नुकसान की घटना के 72 घंटे के भीतर दावों की जानकारी देनी होगी।

      दावे कैसे सूचित करें: किसान निम्नलिखित के माध्यम से दावों की जानकारी दें:
    • बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर 1800 209 1111
    • संबंधित बैंक शाखा
    • स्थानीय कृषि विभाग
    • जिला स्तरीय अधिकारी
    • सरकारी फसल आवेदन

    सर्वेक्षक की नियुक्ति : बीमा कंपनी किसान की सूचना के 48 घंटे के भीतर सर्वेक्षक नियुक्त करेगी।

    दावा गणना: बीमा कंपनी जिला स्तरीय संयुक्त समिति (डीएलजेसी) द्वारा प्रस्तुत हानि मूल्यांकन रिपोर्ट और/ या संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत औसत उपज के आधार पर दावों की गणना करेगी।

    दावा संवितरण: किसान प्रीमियम और सरकारी सब्सिडी की प्राप्ति के अधीन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दावा निपटान पूरा किया जाएगा।

    • निष्फल / असफल बुआई के दावे
    • मध्यावधि दावे
    • उपज आधारित दावे

    दावा

    सूचना: स्थानीय आपदाओं और फसल पश्चात के बाद के नुकसान के लिए नुकसान/ क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित खेत के स्तर पर किया जाएगा और इसलिए किसान/ नामित एजेंसियों द्वारा नुकसान की सूचना दर्ज करना आवश्यक है। किसानों को नुकसान की घटना के 72 घंटे के भीतर दावों की जानकारी देनी होगी।

    दावा गणना: बीमा कंपनी जिला स्तरीय संयुक्त समिति (डीएलजेसी) द्वारा प्रस्तुत हानि मूल्यांकन रिपोर्ट और/ या संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत औसत उपज के आधार पर दावों की गणना करेगी।

    दावा संवितरण: किसान प्रीमियम और सरकारी सब्सिडी की प्राप्ति के अधीन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दावा निपटान पूरा किया जाएगा।