सूचना: स्थानीय आपदाओं और फसल पश्चात के बाद के नुकसान के लिए नुकसान/ क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित खेत के स्तर पर किया जाएगा और इसलिए किसान/ नामित एजेंसियों द्वारा नुकसान की सूचना दर्ज करना आवश्यक है। किसानों को नुकसान की घटना के 72 घंटे के भीतर दावों की जानकारी देनी होगी।
सर्वेक्षक की नियुक्ति : बीमा कंपनी किसान की सूचना के 48 घंटे के भीतर सर्वेक्षक नियुक्त करेगी।
दावा गणना: बीमा कंपनी जिला स्तरीय संयुक्त समिति (डीएलजेसी) द्वारा प्रस्तुत हानि मूल्यांकन रिपोर्ट और/ या संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत औसत उपज के आधार पर दावों की गणना करेगी।
दावा संवितरण: किसान प्रीमियम और सरकारी सब्सिडी की प्राप्ति के अधीन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दावा निपटान पूरा किया जाएगा।
सूचना: स्थानीय आपदाओं और फसल पश्चात के बाद के नुकसान के लिए नुकसान/ क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित खेत के स्तर पर किया जाएगा और इसलिए किसान/ नामित एजेंसियों द्वारा नुकसान की सूचना दर्ज करना आवश्यक है। किसानों को नुकसान की घटना के 72 घंटे के भीतर दावों की जानकारी देनी होगी।
दावा गणना: बीमा कंपनी जिला स्तरीय संयुक्त समिति (डीएलजेसी) द्वारा प्रस्तुत हानि मूल्यांकन रिपोर्ट और/ या संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत औसत उपज के आधार पर दावों की गणना करेगी।
दावा संवितरण: किसान प्रीमियम और सरकारी सब्सिडी की प्राप्ति के अधीन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दावा निपटान पूरा किया जाएगा।