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स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी

क्या आप अपनी वर्तमान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से नाखुश हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी स्वास्थ्य योजना द्वारा प्रदान किया गया कवरेज आपके द्वारा भुगतान की जा रही कीमत के लिए पर्याप्त नहीं है? या क्या आप अपने बीमा प्रदाता के दावा-निपटान रिकॉर्ड के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं? यदि आपको अपने मौजूदा स्वास्थ्य बीमा के बारे में कोई समस्या साता रही है, तो आप स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी का विकल्प चुन सकते हैं।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पोर्टेबिलिटी क्या है?

स्वास्थ्य या चिकित्सा बीमा पोर्टेबिलिटी के द्वारा आप अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को एक बीमा कंपनी से दूसरी में आसानी से स्विच कर सकते हैं, और वह भी अपनी मौजूदा पॉलिसी में जमा किए गए लाभों को खोए बिना। इन लाभों में पूर्व-मौजूदा स्थितियों के लिए प्रतीक्षा अवधि से संबंधित क्रेडिट या आपकी मौजूदा पॉलिसी पर नो-क्लेम बोनस शामिल हो सकता है।

उदाहरण के लिए, आपकी मौजूदा बीमा कंपनी ने आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन (पहले से मौजूद बीमारी) का कवर प्राप्त करने के लिए पांच साल तक इंतजार करने के लिए कहा था। अब आप इस पॉलिसी के साथ पिछले दो वर्षों से बीमित हैं। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी नियमों के अनुसार, यदि आप अभी अपना बीमा प्रदाता बदलते हैं, तो नई पॉलिसी में आपको दो साल तक निरंतरता का लाभ उठाने की सुविधा मिलेगी। और नए बीमा प्रदाता द्वारा जारी की गई पॉलिसी में उच्च रक्तचाप के खिलाफ कवरेज की प्रतीक्षा अवधि सिर्फ तीन साल होगी।

यदि आप अपनी स्वास्थ्य नीति को पोर्ट करते हैं तो आपके अधिकार क्या होंगे?

यदि आप अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को पोर्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनसे कोई बीमा प्रदाता आपको वंचित नहीं कर सकता है। नज़र रखना

  • आप बिना किसी प्रतिबंध के अपनी पसंद की किसी भी सामान्य बीमा कंपनी या विशेष स्वास्थ्य बीमा कंपनी से अपनी पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं
  • आप व्यक्तिगत और फैमिली फ्लोटर - दोनों पॉलिसीयों को पोर्ट कर सकते हैं
  • आप एक ही बीमा कंपनी में एक स्वास्थ्य योजना से दूसरी योजना में भी स्विच कर सकते हैं
  • आपके नए बीमा प्रदाता को आपको अनिवार्य रूप से पूर्व-मौजूदा स्थितियों के लिए प्रतीक्षा अवधि से संबंधित क्रेडिट देना होगा जो आपने पुराने बीमा प्रदाता के साथ प्राप्त किया है।
  • आपके नए बीमा प्रदाता को आपको कम से कम पुरानी पॉलिसी के तहत बीमित राशि तक का बीमा कराना होगा
  • दोनों बीमा कंपनियों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पोर्टिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
  • यदि पोर्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो आप को अपने पुराने बीमा प्रदाता के साथ पॉलिसी पर 30-दिन की छूट अवधि प्राप्त करने का हक है। इसका मतलब है कि आप अपने पुराने बीमा प्रदाता से प्रो-राटा आधार पर प्रीमियम का भुगतान करके मौजूदा पॉलिसी को छोटी अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं।
मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा करना होगा

पॉलिसी धारकों के साथ-साथ बीमा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और खाता क्षमता अधिनियम 2011 में कुछ नियम और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं जिनका पालब करके आप मेडिक्लेम पॉलिसी पोर्टेबिलिटी लाभों का आनंद ले सकते हैं। वे इस प्रकार हैं:

  • स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पोर्टेबिलिटी आपकी पॉलिसी के रीन्यूअल के समय ही संभव है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नई बीमा अवधि नई बीमा कंपनी के साथ शुरू हो
  • प्रतीक्षा अवधि क्रेडिट के अलावा, नई पॉलिसी की अन्य सभी शर्तें, जिनमें प्रीमियम राशि और अन्य लाभ शामिल हैं, नए बीमा प्रदाता के विवेक पर हैं
  • आपके रीन्यूअल की देय तिथि से कम से कम 45 दिन पहले आपको अपने पुराने बीमा प्रदाता को स्वास्थ्य पॉलिसी पोर्टेबिलिटी के बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा; और यह बताना होगा कि आप किस कंपनी में अपनी पॉलिसी स्थानांतरित करना चाहते हैं
  • मेडिकल पॉलिसी पोर्टेबिलिटी केवल तभी संभव है जब आपने अपनी पॉलिसी को पुराने बीमा प्रदाता के साथ बिना ब्रेक के रीन्यू किया हो; यदि आपकी पॉलिसी पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो पोर्टेबिलिटी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा
  • मेडिक्लेम पॉलिसी पोर्टेबिलिटी नियम भी बीमा प्रदाताओं को स्वास्थ्य पॉलिसी को पोर्ट करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार देते हैं; कोई बीमा प्रदाता आपके दावों के इतिहास के कारण या आपकी पहले से मौजूद किसी बीमारी को कवर नहीं करने के कारण आपकी स्वास्थ्य नीति को स्वीकार करने से मना कर सकता है
आप अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को कैसे पोर्ट कर सकते हैं?

यहां स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की मार्गदर्शिका दी गई है:

  1. उस बीमा प्रदाता से संपर्क करें जिसमें आप स्विच करना चाहते हैं और स्वास्थ्य पोर्टेबिलिटी फॉर्म और प्रस्ताव फॉर्म मांगें; इसके अलावा, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के विवरण के लिए पूछें
  2. मौजूदा पॉलिसी विवरण के साथ हेल्थ पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरें
  3. फिर प्रस्ताव फॉर्म में नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के विवरण भरें
  4. सभी सहायक दस्तावेज़ जमा करें, जैसे पिछले वर्षों के पॉलिसी प्रमाणपत्र, नवीनतम रीन्यूअल नोटिस,क्लेम हिस्ट्री, आदि।
  5. प्रपत्र प्राप्त करने के बाद, नया बीमा प्रदाता IRDAI के सामान्य डेटा-शेयरिंग पोर्टल पर आपके मेडिकल रिकॉर्ड और क्लेम हिस्ट्री जैसे विवरण को सत्यापित करेगा
  6. नया बीमा प्रदाता 15 दिनों के भीतर आपके आवेदन का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है; अन्यथा, उनको इस समयावधि के बाद पोर्टेबिलिटी अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रहता
  7. आप नए बीमा प्रदाता से जांच कर सकते हैं कि क्या स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू करना संभव है क्योंकि भारत में सभी बीमा कंपनियां अभी तक ऑनलाइन पोर्टिंग सुविधा प्रदान नहीं करती हैं।

स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी पॉलिसीधारकों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर कवरेज के साथ बेहतर स्वास्थ्य योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। इसके अलावा, पॉलिसी-पोर्टिंग प्रक्रिया अत्यंत सरल, पारदर्शी और समयबद्ध है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए, यदि आपको अपने लिए एक बेहतर स्वास्थ्य योजना मिल गई है, तो बिना किसी अड़चन के स्विच करें।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त जानकारी निर्देशात्मक प्रकार की है। जोखिम के कारक, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पॉलिसी खरीदने से पहले कृपया सेल्स ब्रोशर और पॉलिसी दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें।

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